Ranchi : रांची नगर निगम की नजर वैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (कमर्शियल) पर है जो अपने पार्किंग एरिया का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए कर रहे हैं। साथ ही अपनी भी गाड़ियों को पार्किंग की बजाय सड़क किनारे खड़ी करते हैं। वहीं कई दुकानदार अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है साथ ही इसके चलते सफाई के कामों में निगम के कर्मियों को परेशानीयों का सामना करना पड़ता है जिससे निगम भी परेशान है।
निगम के उप प्रशासक के मुताबिक, इससे भवन प्लान एक्ट तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन हो रहा है। इसे देखते हुए निगम ने तीन दिनों का नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठान जो अपने पार्किंग का उपयोग दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं, वे ऐसा ना करें। वे अपनी गाड़ियों की पार्किंग अपने ही निर्धारित जगह पर करें, सड़कों पर नहीं साथ ही बिल्डिंग प्लान में निर्धारित पार्किंग एरिया का उपयोग दूसरे किसी कार्य के लिए ना करें। ऐसा नहीं करने पर भवनों को सील करते दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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