Thursday, March 20, 2025
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रांची में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को लेकर नोटिस जारी

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Ranchi: झारखंड सरकार के खजाने में इजाफा करन के लिया रांची नगर निगम रेस हो गया है। राजस्व बढ़ाने और कर वसूली में तेजी लाने के लिए रांची नगर निगम ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के कई आवासीय और व्यावसायिक भवनों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और अन्य करों की जांच की गयी।

कहां-कहां हुई जांच?

1. कैंब्रियन स्कूल, कांके : स्कूल परिसर का फिर से मूल्यांकन (Re-assessment) करने का निर्देश दिया गया और नोटिस जारी की गई।
2. न्यूक्लियस मॉल 2, कांके रोड : बकाया कर जल्द चुकाने का निर्देश देते हुए नोटिस दी गई।
3. जानकी भवन, अन्तु चौक : कई सालों से होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने पर भवन का मापी किया गया और टैक्स की मांग पत्र जारी की गई।
4. कोटक महिंद्र बैंक, यशोदा टावर : यहां ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया। बैंक को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया।

नागरिकों से अपील

सहायक प्रशासक ने लोगों से अपील की है कि जिन भवनों पर लंबे समय से होल्डिंग टैक्स बकाया है या जो व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन कमर्शियल होल्डिंग नहीं कराया गया है, वे जल्द से जल्द टैक्स जमा करें। जिनका ट्रेड लाइसेंस खत्म हो गया है, वे तुरंत रिन्यू कराये।
उन्होंने नागरिकों को चेतावनी दी कि अगर समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई होगी।

जारी रहेगा अभियान

इस जांच अभियान में नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता और संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। निगम ने साफ किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और कर अदायगी में लापरवाही करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने कर समय पर जमा करें और जरूरी लाइसेंस बनवाकर निगम के नियमों का पालन करें।

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