Wednesday, March 26, 2025
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कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर, मनिका की तत्कालीन बीडीओ बर्खास्त

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झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में शिक्षा, रोजगार और योजनाओं में सुधार से जुड़े कई फैसले लिए गए।

झारखण्ड मंत्रिपरिषद् के महत्वपूर्ण निर्णय (2025)

  1. झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025:
    मंत्रिपरिषद् ने इस विधेयक के गठन की स्वीकृति प्रदान की।
  2. प्रशाखा पदाधिकारी पद पर प्रोन्नति में शिथिलता:
    झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन करते हुए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में एकबारगी सुविधा प्रदान की गई।
  3. सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण की स्वीकृति:
    माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की अनुशंसा के आधार पर 06 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति दी गई।
  4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी:
    मंत्रिपरिषद् ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
  5. झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25:
    इसे विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  6. वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्राक्कलन:
    मंत्रिपरिषद् ने इसके लिए भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
  7. दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति:
    माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 3451 पदों को स्वीकृति दी गई:

    • इंटरमीडिएट स्तरीय: 2399 पद
    • स्नातक स्तरीय: 1052 पद
  8. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का तृतीय चरण:
    राज्य सरकार द्वारा इस चरण के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसके तहत त्रि-पक्षीय एकरारनामा (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।
  9. श्रीमती साधना जयपुरियार की बर्खास्तगी:
    तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
  10. डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता:
    प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों के कार्यों हेतु डिजिटलीकरण के द्वितीय चरण में ₹50.037 लाख की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी गई।
  11. झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट नियमावली 2025:
    स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत इस नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।
  12. बालपहाड़ी सिंचाई योजना:
    बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (D/S) में बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
  13. झारखण्ड सचिवालय कर्मियों के वेतन निर्धारण:
    6वें पुनरीक्षित वेतनमान के तहत दिनांक 01.01.2006 के पूर्व नियुक्त सहायक/निजी सहायक कर्मियों के वेतन निर्धारण संबंधी पूर्व संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
  14. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड:
    पुलिस संगठन के अलावा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  15. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में संशोधन:
    इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई।
  16. GST दर में वृद्धि का प्रभाव:
    जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों पर GST दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित भुगतान एवं अंतर राशि देयता की स्वीकृति प्रदान की गई।
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